Bihar

PM Awas Yojana : शहर के आवास विहीन परिवारों को मिलेगा आवास ! शुरू हुआ सर्वे,15 फरवरी तक जुड़वा सकते हैं अपना नाम.

PM Awas Yojana : केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब व जरूतरमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है ताकि वे आसानी से अपना घर खरीद या बना सके। इस योजना को शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) और गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस समय बिहार के शहरी निकायों में रह रहे गरीबों को आवास दिलाने के लिए सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है।

 

आवास विहीन परिवारों का शुरू हुआ सर्वे :

इस सर्वे के बाद आपका नाम पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा और आपको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने वार्डवार सर्वे करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए ताकि कोई आवासहीन गरीब परिवार छूट न जाए। सर्वे का सत्यापन के बाद वार्ड सदस्य और सुपरवाइजर को इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह लिखकर देना होगा कि इस योजना के तहत आने वाला एक भी पात्र लाभुक संबंधित वार्ड में नहीं बचा है।

राज्य में 261 शहरी निकाय हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना- 2 के सर्वे का काम चल रहा है। पहले 31 जनवरी तक सर्वे होना था। अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। इसमें अब तक करीब दो लाख 38 हजार आवासहीन परिवारों का पता चला है। पंद्रह दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। विभाग का लक्ष्य अप्रैल से मई तक एक लाख परिवारों को आवास स्वीकृत कर देना है। इसीलिए सर्वे में शामिल परिवारों का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। इस बार विभाग ने सत्यापन में सख्ती बरती है। सभी निकायों को सही से सत्यापन करने को कहा गया है।

दरअसल, पिछली बार स्वीकृति के बावजूद कई आवेदनों को पात्र नहीं माना गया था। इसीलिए इस बार सत्यापन के बाद निकायों से प्रमाणपत्र देने को कहा गया है। निकायों को लिखकर देना होगा कि सर्वे का सही ढंग से सत्यापन कर लिया गया है।

इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा कि वार्ड में इस योजना के तहत आने वाले एक भी पात्र लाभुक नहीं बचा है। बाद में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी इसके दोषी माने जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और किफायती किराए के आवास (एआरएच) के लिए गरीब परिवार को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। इसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार की ओर से और एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

योजना के लिए कौन पात्र होंगे:

जो लोग बेघर हैं, कच्चे और टूटे-फूटे घरों में रहते हैं, या जो बेसहारा और खानाबदोश जीवन जीते हैं, वे इस योजना के तहत सहायता पाने के पात्र होंगे।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ:

1. जिनके पास बाइक या ऑटो जैसे वाहन हैं।

2. जिनके पास मशीन से चलने वाले कृषि उपकरण हैं।

3. जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड पर 50 हजार या उससे अधिक का लोन है।

4. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है।

5. जिनके पास सरकार के पास पंजीकृत व्यवसाय है और जो आयकर देते हैं।

6. जिनके परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है।

7. कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।

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