पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के 19858 सिपाहियों के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी। ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

आवेदकों के अधिवक्ता अवनीश कुमार ने कोर्ट को बताया कि गत 5 मई को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। आवेदकों के अधिवक्ता का कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का तबादला किया गया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व की स्थानांतरण नीति को वर्ष 2022 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आज तक कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का एक साथ तबादला कर दिया गया।

कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई दलीलों को फिलहाल मंजूर करते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश खत्म होने के बाद होगी।


गौरतलब है कि अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) ने 19858 सिपाहियों का तबादला आदेश 5 मई को जारी किया था।


