Passport New Rule : बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए अब अपराध का रिकॉर्ड पुलिस से छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनवाने से पहले होने वाले पुलिस वेरिफिकेशन का काम अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की मदद से होगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता के साथ पुलिस वेरिफिकेशन हो सकेगा।
इस संबंध में थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी महीने के पहले सप्ताह में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में पटना जिले के सभी थानों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया था। इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हुए थे। दरअसल, राज्य के लगभग सभी थानों को सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है।
इससे राज्य के किसी भी थाने में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसकी जानकारी किसी भी जिले के थाने से ली जा सकेगी। पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होने पर थाने का पुलिस अधिकारी आवेदक का नाम व फोटो आदि सीसीटीएनएस पर अपलोड कर उसकी जांच करेगा। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिहार पुलिस पहले से ही एम पासपोर्ट पुलिस एप का इस्तेमाल कर रही है।
थानों में ऑनलाइन जाते हैं पासपोर्ट से जुड़े आवेदन :
इसके जरिए अब सभी थानों में पासपोर्ट से संबंधित आवेदन ऑनलाइन आते हैं। पहले इसकी फिजिकल कॉपी आती थी और सत्यापन के बाद इसे कई दफ्तरों से होते हुए वापस पासपोर्ट कार्यालय भेज दिया जाता था। एम पासपोर्ट एप के आने से कम समय में ऑनलाइन काम हो रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक हजार से अधिक थानों को टैबलेट भी उपलब्ध कराया गया है।
आधार कार्ड: आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
पैन कार्ड: पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
जन्म प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
पता प्रमाण पत्र: पता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
पासपोर्ट फोटो: दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन: पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र भरना: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
दस्तावेज अपलोड करना: आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
शुल्क जमा करना: पासपोर्ट शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना: आवेदन जमा करने के बाद, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति दिखानी होगी।
पुलिस सत्यापन: पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन जमा करने के बाद, पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है।
पुलिस रिपोर्ट: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है।
पासपोर्ट जारी करना
पासपोर्ट जारी करना: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है।
पासपोर्ट प्राप्त करना: पासपोर्ट जारी होने के बाद, आवेदक को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना होगा।
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