Bihar

Bihar Election 2025: बिहार में अब शराब तस्करों पर लगेगा सीसीए, चुनाव को लेकर बढ़ेगी और सख्ती.

Photo of author
By Samastipur Today Desk

 


 

Bihar Election 2025: बिहार में अब शराब तस्करों पर लगेगा सीसीए, चुनाव को लेकर बढ़ेगी और सख्ती.

 

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शराबबंदी कानून का अनुपालन और सख्ती से किया जाएगा। शराब के बड़े तस्करों और अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) लगाया जाएगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग सभी जिलों के डीएम को अवैध शराब कारोबारियों पर सीसीए लगाने की अनुशंसा करेगा, ताकि शराबबंदी का सख्ती से अनुपालन कराया जा सके।

 

सोमवार को राज्य के उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने शराबबंदी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। शराबबंदी के दौरान पकड़े गए वाहनों के अधिहरण, जब्त शराब का विनष्टीकरण और वाहनों की नीलामी भी ससमय करने का निर्देश बैठक में दिया गया।

उत्पाद आयुक्त ने सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों पर ड्रोन, स्निफर डाग, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की मदद से 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाने को कहा है। सभी सहायक आयुक्त और मद्यनिषेध अधीक्षकों को आदतन अपराधियों पर निगरानी रखने, स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर कोर्ट से निर्गत समन, जमानतीय वारंट का तामिला कराने और अवैध तस्करों की गिरफ्तारी करने का टास्क दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हाट और परचुन की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को मद्यनिषेध थानों के मालखाने का नियमित निरीक्षण करने और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का टास्क भी उत्पाद आयुक्त ने दिया है।

सीमावर्ती जिलों में चलेगा छापेमारी अभियान:
उत्पाद आयुक्त ने झारखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की पुलिस से समन्वय कर सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

इसके लिए विशेष छापेमारी दल का गठन करने को कहा गया है। दूसरे राज्यों से लाई गई अवैध शराब की खेप की ब्रांड, बैच, क्यूआर कोड के साथ विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है।

जमुई, शेखपुरा और नवादा के अधीक्षकों से स्पष्टीकरण:
समीक्षा बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले मद्यनिषेध अधीक्षकों को फटकार भी लगाई गई। वारंट तामिला और विदेशी शराब की जब्ती के बिंदु पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जमुई के मद्यनिषेध अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कारण बताने को कहा गया है।

इसके अलावा, जब्त शराब का 15 दिनों में विनष्टीकरण न करने पर नवादा जबकि कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर शेखपुरा के मद्यनिषेध अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।