Good News : बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके अनुसार अब सड़क दुर्घटना में घायलों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके तहत पीड़ित सरकारी और निजी अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त करा सकेंगे। इस योजना के लागू होने से सड़क हादसे के पीड़ितों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय रहते उनकी जान बचाई जा सकेगी।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल को सरकार द्वारा नामित अस्पतालों में सात दिनों तक कैशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस स्कीम को बिहार में लागू करने की कवायद तेज हो गयी है।

आपको बता दें योजना के तहत सरकार सड़क हादसे में घायल हर व्यक्ति का डेढ़ लाख रुपये तक के उपचार का खर्चा उठाएगी। जिसके लिए जल्द कई सरकारी और निजी अस्पतालों को नामित किया जाएगा। इस स्कीम से घायलों को तुरंत इलाज मिलेगा साथ ही रोड एक्सीडेंट में पीड़ितों को भटकना नहीं पड़ेगा, समय रहते जान बचाई जा सकेगी।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज नामित अस्पतालों में होगा। यदि उस नामित अस्पताल के पास पीड़ित के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे अस्पताल घायलों को अविलम्ब दूसरे अस्पतालों को रेफर कर सकेंगे। इसके लिए अस्पताल की यह बाध्यता होगी कि वह घायल को अन्य बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने जा रही है।


इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ‘राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण नामित अस्पतालों को योजना में शामिल करने और अस्पतालों के बिल का भुगतान के लिए पोर्टल तैयार कर रही है। जिसमें घायलों के इलाज के सम्बन्ध में और अस्पताल के बिल की सारी जानकारी उपलब्ध होगी।


