BPSC 70th Main Exam : हाईकोर्ट ने BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में हुई अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन परीक्षा तय समय पर ही होगी। यह सुनवाई शुक्रवार को हुई। यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने की। आनंद लीगल एड लॉ फर्म ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीटी में गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने BPSC से जवाब मांगा है।

BPSC मुख्य परीक्षा रद्द नहीं होगी -हाईकोर्ट:

मामला BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा है. इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने BPSC से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।


क्या कहा याचिकाकर्ता ने ?

याचिकाकर्ता ने कहा कि पीटी से पहले बीपीएससी ने निजी कोचिंग संस्थानों से बात की। यह नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में कुछ छात्रों को विशेष सुविधा दी गई है। शुक्रवार को मामले की आंशिक सुनवाई हुई। समय के अभाव में पूरी सुनवाई नहीं हो सकी।
18 मार्च को होगी अगली सुनवाई :
पटना हाईकोर्ट में शनिवार से होली की छुट्टियां शुरू हो गईं। अब हाईकोर्ट सोमवार 17 मार्च को खुलेगा। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इस दिन सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। फिलहाल मुख्य परीक्षा पर कोई रोक नहीं है। यह परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी।