आदेश का अमल:
राज्य के खान निदेशक ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है और सभी जिलों के एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बालू घाट से खनन या उठाव नहीं होना चाहिए। एनजीटी ने यह निर्णय मानसून को देखते हुए लिया है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो।
बालू की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश:
एसपी को दिए गए आदेश में कहा गया है कि बालू की ब्लैक मार्केटिंग न हो और इसकी कीमत में वृद्धि न हो, इस पर भी ध्यान रखा जाए। बालू विक्रेता और स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बालू की उपलब्धता बाजार में उचित दर पर बनी रहे। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि सरकारी निर्माण कार्यों के लिए बालू की समुचित मात्रा और उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
बालू माफिया का हमला:
इस बीच, बिहार के बेतिया से बालू माफिया के गुर्गों द्वारा पुलिस टीम पर हमले की खबर आई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई हो रही है। पुलिस ने पीछा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक दरोगा की दो उंगलियां तलवार से काट दी गईं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।
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