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Bihar News : शिक्षकों के लिए खुशखबरी! हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता की सीबीआई की दलील किया खारिज.

Bihar News : बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सीबीआई की रिपोर्ट पर कार्रवाई के दायरे में आई महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। मामला ट्रेनिंग कॉलेजों में नियुक्त महिला सहायक शिक्षकों का है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने इन शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर लगी रोक भी हटा ली है। राज्य में ट्रेनिंग कॉलेजों और अभ्यास विद्यालयों में 125 से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने पर सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।

जानकारी के अनुसार वर्ष 1980 से 98 के बीच हुई इन नियुक्तियों के मामले में अलग-अलग वर्षों में सीबीआइ द्वारा फर्जीवाड़े की रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसमें वर्ष 2017 से 22 के बीच सीबीआइ की जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इनमें से कई शिक्षकों की मौत हो चुकी थी तो कई सेवानिवृत्त हो चुके थे। इतना ही नहीं बर्खास्तगी के समय कई शिक्षकों की नौकरी के मात्र दो से तीन साल ही बचे थे। कार्रवाई के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला शिक्षकों को अब राहत मिल गई है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों पर लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने इन शिक्षकों का वेतन और पेंशन जारी करने का निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर के रामबाग और चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई जिलों का यह मामला है।

इन शिक्षकों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा:

चंदवारा प्रशिक्षण महाविद्यालय के अभ्यास विद्यालय की सहायक शिक्षिका रंजना शर्मा को अवर अवर शिक्षा सेवा (महिला शाखा-शिक्षण संवर्ग) के अंतर्गत सहायक शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में रंजना की नियुक्ति में अनियमितता सामने आई थी। इसके आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल ने 18 जनवरी 2022 को रंजना शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ शिक्षिका ने तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अपील की थी। इसमें भी दंडात्मक आदेश जारी रहा। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। कोर्ट ने रंजना शर्मा को बर्खास्तगी की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक नियमानुसार वेतन और सेवांत लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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