राज्य की सड़कों पर निबंधन का नवीनीकरण कराए बिना दौड़ रहे 15 साल से अधिक पुराने वाहन जब्त होंगे। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों के परिचालन को अवैध घोषित किया है।
यदि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो उन्हें ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गयी है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
पुराने सरकारी वाहन का नवीनीकरण नहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। सभी सरकारी विभागों द्वारा फिलहाल 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है।
स्क्रैप के लिए बनी है नीति राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर एवं अर्थदंड में 90 व 100 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।