Sarkari Yojana : समस्तीपुर में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए किसानों को बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं फूल को बाजार तक पहुंचाने के लिए वाहन खरीदने पर भी अनुदान मिलेगा। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
क्या है योजना ?
बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है फूल (गेंदा) विकास योजना। इस योजना के तहत अब गेंदे की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी तक दी जा रही है।
वहीं किसानों को गेंदा फूल बाजार तक ले जाने की सुविधा को लेकर मालवाहक वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वाहन की खरीद पर भी किसानों को अनुदान की सुविधा मिलेगी।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की लागत आती है। इस पर सरकार की ओर से किसानों को 50% यानी 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाती है। योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर मिलता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
किसान के पास जमीन का कागजात जैसे – एलपीसी और रसीद होना जरूरी है। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है, तो आप पट्टा (एकरारनामा) के जरिए भी जमीन लेकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत एक किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अगर जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो वंशावली के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन?
जो किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, वे https://horticulture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद “फूल विकास योजना ” के तहत दिए गए फॉर्म भरें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन :
अगर कोई किसान ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो वह ऑफलाइन तरीके से भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अपने प्रखंड या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर अपना आवेदन जरुरी डॉक्यूमेंट के कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या अपने जिले या प्रखंड के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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