समस्तीपुर में शराब मामले में पांच साल सश्रम कारावास. Imprisonment In Liquor Case in Samastipur

       

Samastipur News : समस्तीपुर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय ने शरब मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

Samastipur News : समस्तीपुर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय ने शरब मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाला आरोपी वारिसनगर थाना के छतनेश्वर गांव निवासी लक्ष्मण सहनी का पुत्र कन्हैया सहनी बताया गया है। उस पर वारिसनगर थाना में केस दर्ज था।

मिली जानकारी के अनुसार कांड संख्या 165/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। पुलिस ने उसके घर से 15 जुलाई 21 को छापेमारी कर शराब बरामद की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अविनाश राय व बचाव में अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह ने न्यायालय में अपना – अपना पक्ष रखा।

दोनों अधिवक्ता को सुनने के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय ने शरब मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी वारिसनगर थाना के छतनेश्वर गांव निवासी लक्ष्मण सहनी का पुत्र कन्हैया सहनी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

 


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