समस्तीपुर में अब सभी नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प वेंडरों को रोस्टर वाइज स्टाम्प उपलब्ध होगा। प्रत्येक महीने में वेंडरों को दो या तीन बार स्टाम्प दिए जाएंगे। मंगलवार को जिला कोषागार पदाधिकारी रमेश कुमार वर्णवाल और एसडीओ दिलीप कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सूचना दी।
एसडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन को स्टाम्प की ब्लैकमार्केटिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर वेंडरों के स्टॉक की जांच की गई थी। इस जांच में वेंडर्स ने स्टाम्प की कमी की सूचना दी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में रोस्टर चार्ट तैयार किया गया था, ताकि स्टाम्प की कमी न हो।
उन्होंने कहा कि स्टाम्प की निर्धारित कीमत पर ही सभी वेंडर्स को बेचना होगा, और जो भी अधिक मूल्य लेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 4 से 5 महीने के स्टाम्प के स्टॉक हैं और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। 55 वेंडर्स जिले में पंजीकृत हैं, जिनमें से 23 सदर अनुमंडल में हैं।
अन्य सभी अनुमंडलों में हैं। स्टाम्प खरीदारों के आधार पर भी निर्देश दिया गया है, और सभी वेंडर्स से स्टाम्प बेचते समय उनका आधार और मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि बाद में इसकी सत्यापन की जा सके।
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