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Samastipur News : समस्तीपुर में अब ऑटो या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे ! लगा प्रतिबंध, एक अप्रैल से लागू होगा नियम.

Samastipur News : अब स्कूली बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टोटो (ई-रिक्शा) से स्कूल जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम अगले माह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसको लेकर यातायात पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर समस्तीपुर जिले में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

विदित हो कि स्कूली बच्चों व छात्रों के परिवहन में ई-रिक्शा का धड़ल्ले से परिचालन दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है। इसे प्रतिबंधित करने के लिए सभी विद्यालयों, प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को जिला पुलिस अधीक्षक प्रचारित व प्रसारित कर इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित करेंगे। इसका अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों व वाहन मालिकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर मुख्यालय को अवगत कराएंगे। बता दें कि जिले में कुल 589 निजी स्कूल हैं। परिवहन विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गया है।

परिवहन विभाग के अनुसार, बच्चों को स्कूल जाने-आने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑटो और ई-रिक्शा एसोसिएशन से वार्ता भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से स्कूली बच्चों को नहीं ढोने का बॉन्ड भरवाया जाएगा। वहीं, इसके बावजूद स्कूली बच्चों को ढोने वाले ऑटो और ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्कूली बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन नहीं कराएंगे।

इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिले के किसी भी हिस्से में स्कूल संचालक बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो नहीं रख सकेंगे। इसके बाद अगर किसी स्कूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले ऑटो या ई-रिक्शा चालक ने स्कूली बच्चों को ढोया तो उन पर पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीटीओ विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि ऑटो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

स्कूली बच्चों को ले जाने और लाने वाले हर स्कूल वाहनों में एक अप्रैल से जीपीएस, सीसीटीवी व स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन वाहनों की स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन नियमों को नहीं मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, 14 सीट से कम क्षमता वाले वाहनों को सीसीटीवी लगाने में छूट दी गई है। जीपीएस व कैमरे की मॉनिटरिंग परिवहन विभाग और यातायात पुलिस करेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड पर वाहनों का चालान भी काटा जाएगा।

जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही कुल 13 मानक तय किए हैं। इनका पालन स्कूल वाहन संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से बस में बच्चों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रबंधक होंगे। गर्ल्स स्कूल में यह काम महिला ट्रांसपोर्ट प्रबंधक करेंगी। विभाग ने डीटीओ को निर्देश दिया है कि कैम्प लगाकर चालकों की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस की जांच भी कराई जाए। छात्र – छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट प्रबंधक और सहायक प्रशिक्षित होंगे। उन्हें समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी।पा जाएगा। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है।

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