Samastipur Crime : समस्तीपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, यौन शोषण के आरोपी शिक्षक को दी 20 साल सश्रम कारावास की सजा.

       

समस्तीपुर, 11 फरवरी | संवाददाता

Samastipur Court : बिहार के समस्तीपुर जिले में एक शिक्षक ने छह साल तक बेटी का यौन शोषण किया. 9 महीने पहले इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. खास बात यह है कि कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए 9 महीने के अंदर अपना फैसला दिया है.

बता दें कि रोसड़ा के बहुचर्चित वीडियो वायरल मामले में 9 माह के अंदर एडीजे-6 सह विशेष न्यायधीश पाॅक्साे कोर्ट कैलाश जोशी ने शुक्रवार को बेटी से छह वर्षों से यौन शोषण करने के आरोप में शिक्षक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने धारा 376 व 6 पाॅक्साे एक्ट में दोषी पाते हुए दोनों में 50-50 हजार कुल एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामले में 6-6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस मामले में शिक्षक का भांजा हसनपुर पटसा गांव निवासी को भी दोषी पाया गया। हालांकि उन्हें जेल में बिताए अवधि को सजा मान कर मुक्त कर दिया गया है। इस मामले पर पाॅक्साे कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि गत वर्ष मई महीने में रोसड़ा के रहने वाले शिक्षक पर उनकी सगी पुत्री ने छह सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद महिला थाने में 5 मई को 28/22 मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस मामले में तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट से सजा दिलाने की अपील की थी।


कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पीड़िता का बयान, साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को धारा 376 भादवि व 6 पाॅक्साे एक्ट में दोषी पाया। जिसके बाद 20वर्ष सजा सुनाई और एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

पीड़िता को सरकार की ओर से मिलेगा 5 लाख रुपए :

विशेष लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी को सजा के साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। ताकि उसका पालन पोषण व शादी व्याह किया जा सके। इस मामले में बचाव पक्ष से रामाशीष राय अधिवक्ता ने पैरवी की थी।

 

Follow Us: