समस्तीपुर ज़िले के दलसिंहसराय में अपहरण व हत्या के 24 साल पुराने मामले में मंगलवार को एडीजे शैलेन्द्र कुमार ने अभियुक्त हेमंत कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पूर्व 22 फरवरी को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। मामले में अभियोजन की ओर से 17 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया गया था। एडीजे ने अभियुक्त को पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, धारा 364 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त को अन्य धाराओं के तहत भी दो वर्ष व तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार थाने के बसढिया निवासी अनुपलाल सिंह का पुत्र बिनोद कुमार सिंह 13 अप्रैल 1999 को अपने वाहन (वैन) से दलसिंहसराय सब्जी मंडी से पटोरी थाना क्षेत्र के सुपौल स्थित ससुराल के लिये निकला था। रास्ते मे बिनोद के साथ वाहन में उजियारपुर थाने के जनकपुर गांव के हेमंत व उसके चार अन्य साथियों को देखा गया था। लेकिन बिनोद ससुराल नहीं पहुंचा था।
उसकी लाश मोहिउद्दीनगर थाना क्षेत्र से बरामद होने पर बिनोद के पिता ने दलसिंहसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमे हेमंत को बिनोद की हत्या कर वैन लेकर भाग जाने का आरोप लगाया गया था। हत्या मामले में एडीजे कोर्ट से सजा सुनाये जाने की यहां कोर्ट परिसर में लोगों के बीच चर्चा रही। सुनवाई में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अरुण सिंहा ने पक्ष रखा था।