Samastipur Crime News : समाज को भय और अपराध मुक्त बनाने के लिए जिला समस्तीपुर में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में कानून और शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने तथा अपराध नियंत्रण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमे पुलिस की ओर से सक्रिय अपराधियों और अराजकतत्वों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अब तक जिले में स्पीडी ट्रायल चलाकर 26 बदमाशों को संज्ञेय अपराध में सजा दिलायी जा चुकी है। इनमें 20 आरोपितों को पॉक्सो के मामले में सजा हुई है। उक्त जानकारी देते हुए समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया है कि अपराध करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने बताया कि अभी जिले में 270 मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है, जिसमें से 26 मामलों में आरोपियों को सजा हो चुकी है वहीं अन्य मामले में कार्रवाई जारी है।
एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि स्पीडी ट्रायल की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर से की जा रही है। वहीं, जिले में मुख्यालय डीएसपी कृष्ण कुमार दिवाकर को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जिले में पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान जो भी बड़े मामले या घटनाएं हुई हैं या जो मामले दबंग या कुख्यात के खिलाफ दर्ज हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है। बता दें कि स्पीड ट्रायल सेल में मुख्यालय डीएसपी कृष्ण कुमार दिवाकर के अलावे पांच से छह पदाधिकारी रहेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही शामिल हैं।
इस स्पीडी ट्रायल की सूची में वैसे अपराधी शामिल हैं जो हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, एससी- एसटी एक्ट, रेप, पॉक्सो एक्ट व आर्म्स एक्ट समेत अन्य संज्ञेय अपराध में या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। इसमें जिन अभियुक्तों को सजा हुई है उसमें महिला थाना में दर्ज कांड संख्या 107 / 23 पॉक्सो मामले अभियुक्त हथौड़ी थाना क्षेत्र के बंधार निवासी मोहन यादव के पुत्र सुमन कुमार यादव ऊर्फ सुमन कुमार को धारा -06 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना एवं साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है।
वहीं, मोहिउद्दीननगर थाना कांड संख्या 76 / 23 के अभियुक्त मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मोगलचक के सुरेश चौधरी के पुत्र अजय चौधरी को मद्य निषेध अधिनियम के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना एवं साथ ही जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है। खानपुर थाना कांड संख्या 147/18 में सिरोपट्टी के मो. रौशन अली के पुत्र मो. मासूम अली को डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है।
बंगरा थाना कांड संख्या 133/22 में बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनहरा निवासी स्व. विश्वनाथ दास के पुत्र राहुल कुमार को दो वर्ष दो माह चार सप्ताह दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वारिसनगर (मथुरापुर) थाना कांड संख्या 256/21 में मथुरापुर के झिल्ली चौक वार्ड संख्या 9 के देवनारायण महतो के पुत्र अभियुक्त प्रमोद महतो को मद्य निषेध अधिनियम के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच लाख रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।वारिसनगर थाना कांड संख्या 70/14 के अभियुक्त थाना क्षेत्र के कुसैया के बौयेलाल राय के पुत्र मुकेश कुमार राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतरिक्त कारावास की सजा सुनायी।
Samastipur Triple Murder : समस्तीपुर के चकमेहसी में एक ही घर में तीन बच्चों की…
Aaj Ka Rashifal 24 February 2025 : सोमवार 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में…
Samastipur Crime News : समस्तीपुर में रविवार को तीन बच्चों का शव मिलने से इलाके…
Bihar News: बिहार में रविवार को एक बड़ा नाव हादसा हो गया। इस हादसे में…
Fire in DMCH : बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) में रविवार को…
Road Accident : वैशाली के लालगंज में सड़क हादसा हुआ। रसूलपुर में आयोजित शिव शक्ति…