केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
इसको लेकर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। सरकार के आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को जारी सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश में कही गई बातों को लेखा नियंत्रक, वेतन एवं लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाकर उनका पालन सुनिश्चित करें।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, यह कार्यालय ज्ञापन आईडी नोट संख्या 1(8)/ईवी/2024 दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश को लेखा नियंत्रक, वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों की मदद से लागू करें।
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