बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बिहार के रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों (Indian Railway Jobs 2023) की बहाली निकली है। मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर रेलमंडल के अंतर्गत आने वाले 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग कार्य के लिए जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों (JTBS) की बहाली जाएगी।
इस योजना के तहत जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (JTBS) के रूप में नियुक्त होने वाले लोगों को रेलवे का कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट टर्मिनल प्रदान किया जाएगा और वे अनारक्षित टिकट बेच सकेंगे, जिसके ऐवज में जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों को रेल यात्री से प्रति टिकट प्रति यात्री प्रभार शुल्क के रूप में कमीशन मिलेगा।
रेल टिकट बुकिंग सेवकों के लिए पात्रता :
रेलवे ने जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों की नियुक्ति के लिए कुछ पात्रता तय की हैं। जिसके अनुसार टिकट बुकिंग सेवक बनने के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
रेल टिकट बुकिंग सेवकों के लिए शैक्षणिक योग्यता :
रेलवे ने जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या उसके समकक्ष है।
इन स्टेशनों के लिए किया जाएगा बहाल :
रेल मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, रुसेड़ाघाट, हसनपुर रोड, सिमरी बख्तियारपुर, दौरम मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, चकिया, सुगौली, बगहा, बैरगनिया, लहेरियासराय, हरिनगर, बनमंखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज एवं मोतीपुर स्टेशन के लिए टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा।
10 नवंबर तक करना होगा आवेदन :
चयनित अभ्यर्थियों को रेल मंडल के चिन्हित स्टेशनों के बाहर साधारण टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें 10 नवंबर तक आवेदन जमा करने का तिथि निर्धारित किया गया है।
यहां देंखे पूरा नोटिफिकेशन : JTBS Vacancy
तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा नियुक्त:
रेलवे टिकट काउंटर पर निजी लोगों को भी विभिन्न कार्यों के लिए चयन की प्रक्रिया चल रही है। इससे पूर्व भी मंडल के स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्षों की होगी। इस दौरान स्टेशन पर प्रति यात्री काटे गए टिकट के अनुसार उन्हें कमीशन के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा।
काउंटर पर इनका कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर इन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक रहने पर सभी वांछित प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रत्येक अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। चयनित आवेदकों को रेलवे मानक के अनुसार टर्मिनल उपकरणों तथा सीपीयू, की-बोर्ड, प्रिंटर तथा नेटवर्क पैनल पर खर्च का वहन करना जाएगा। टिकट बेचने पर जेटीबीएस को कमीशन दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया :
1. आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
2. उपरोक्त आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए आरक्षित समुदाय को वरियता दी जायेगी ।
3.नामित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ड्रॉ के द्वारा चयन किया जाएगा।
4. आवेदन रेलवे की वेबसाईट http://www.ecr.indianrailways.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
5. इस अधिसूचना के आलोक में सभी अथवा किसी आवेदन / अधिसूचना को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है।
जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक बनने (JTBS) के इच्छुक लोग अपने क्षेत्र / स्टेशन से संबंधित रेलवे मंडल कार्यालय में वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक से मिलकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेल में पाँच मंडल हैं। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक इन मंडलों में वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रेल टिकट बुकिंग सेवकों के लिए शर्तें :
1. आवेदक का चरित्र उत्तम होना चाहिए । चरित्र प्रमाण के रूप में आवेदक को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र जमा करना होता है । जिसमें उसके चरित्र के अच्छा होने का विवरण हो । साथ ही आवेदक को स्थानीय थाना से जारी प्रमाणपत्र जमा करने का प्रावधान है जिसमें उल्लेख हो कि आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में छः माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
2. जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक की बहाली के लिए आवेदन देनेवाले व्यक्ति को उसी शहर या जिले की नगर सीमा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां पर उसने जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति हेतु आवेदन किया है । आवासीय प्रमाणपत्र के रूप में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र अथवा जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3. वर्तमान प्रावधान के अनुसार जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए किये जाने का प्रावधान है। इस अवधि में यदि उनका कार्य संतोषजनक रहता है, तो अगले तीन सालों के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
4. जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य कार्ड को स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं है । वह नगदी के एवज में यूटीएस टिक सीजन टिकट और प्लेटफार्म टिकट जारी कर सकता है । इसके लिए टिकट किराया के अलावा प्रति यात्री एक रूपये का सेवा प्रभार लेने का अधिकारी जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक को रेलवे द्वारा प्रदान किया गया है।
5. वर्तमान नियमों के अनुसार जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक को कार्य करने हेतु अपने खर्च पर स्थान कमरा या स्टॉल रेल परिसर से बाहर उपलब्ध कराना होता है । उसके कार्यालय में टेलिफोन कनेक्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए और इससे संबंधित प्रमाणपत्र एवं बिल भी उसी के नाम को होना चाहिए।
6. जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक को अपने परिसर में अनारक्षित टिकट प्रणाली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है । लेकिन डम्ब टर्मिनल की ओर और विशेष प्रकार के प्रिंटर की व्यवस्था और रख-रखाव उसे अपने खर्च पर करना होता है।
7. चयनित जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक को जमानत राशि के रूप में 5000 /- रू० जमा करना होता है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होता है। इसके अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बँक से निर्गत किया हुआ 20,000/-रू0 का बैंक गारंटी भी रेल प्रशासन के पास जमा करना होता है। इसके अलावे चयनित जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक से टिकट रॉल के लिए अलग से अग्रिम जमा लिया जायेगा।