Bihar News: मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को भी दिया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार आयुक्त को ढाई करोड़ और डीएम को एक करोड़ तक की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के लिए डीएम की आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की है। इससे भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

डीएम और कमिश्नर की शक्ति में वृद्धि:


केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम की आर्थिक शक्तियों में वृद्धि हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत को मुआवजा देने, प्राक्कलन तैयार करने और भूमि अधिग्रहण न्यायाधिकरण घोषणा में निर्णय लेने के लिए डीएम की आर्थिक शक्ति में वृद्धि की है।

दर्जनों योजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया:
केंद्र राज्य सरकार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तर पर डीएम और संभाग स्तर पर कमिश्नर को अधिग्रहित भूमि का आकलन करने और मुआवजा राशि आदि निर्धारित करने का अधिकार है। प्राधिकरण भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि का अनुमान लगाता है।