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Bihar Sand News: बिहार में अब बिना चालान बालू सप्लाई की तो होगी FIR, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश.

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By Samastipur Today Desk


Bihar Sand News: बिहार में अब बिना चालान बालू सप्लाई की तो होगी FIR, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश.

 

Bihar Sand News: बिहार की सरकारी योजनाओं में बालू की आपूर्ति के लिए वैध चालान दिखाना अनिवार्य होगा. खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना चालान बालू मिलने पर संबंधित विभागों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

Bihar Sand News: बिहार सरकार ने अब सभी सरकारी परियोजनाओं में उपयोग होने वाले बालू पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है. अब किसी भी सरकारी योजना में अगर बालू का उपयोग किया जा रहा है, तो उसका वैध चालान दिखाना अनिवार्य होगा. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित कार्य विभागों को निर्देश जारी कर दिया है.

बिना चालान बालू मिला तो होगी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, सरकार को हाल के दिनों में जानकारी मिली थी कि कई सरकारी निर्माण कार्यों में भी अवैध रूप से बालू की आपूर्ति की जा रही है. इससे न केवल सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि बालू माफियाओं को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था. अब विभागीय निर्देश के तहत, बालू के स्रोत की वैधता और चालान की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी.

मुख्य सचिव ने दी चेतावनी, दोषी विभागों पर होगी कार्रवाई
बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में यह मामला गंभीरता से उठाया गया.
बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जिन सरकारी परियोजनाओं में अवैध बालू के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

पंचायतों को भी भेजी जाएगी सूची
बैठक में एक और अहम फैसला यह हुआ कि सरकारी कार्य एजेंसियों को कानूनी तौर पर बालू की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें पट्टा आधारित बालू घाट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए सभी अनीलामित बालू घाटों की सूची तैयार कर संबंधित कार्य विभागों और पंचायतों को भेजी जाएगी, ताकि वे आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर वैध खनन के लिए आवेदन कर सकें.

अवैध खनन पर लगेगा ब्रेक
इस पहल का उद्देश्य राज्य में बालू के अवैध कारोबार पर लगाम लगाना है और सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाना है. अब से हर बालू ट्रक की निगरानी की जाएगी और चालान का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.