Bihar

Bihar News: बिहार की अक्षय ऊर्जा नीति तैयार, जनता को मिलेगा ये लाभ.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>Bihar News&colon; गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने अपनी अक्षय ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दे दिया है&period; यह नीति निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है और नीतीश कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार कर रही है&period; बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अक्षय ऊर्जा नीति क्रियान्वयन के लिए तैयार है&period; मंजूरी मिलने के बाद&comma; इसे अधिसूचित किया जाएगा और यह पांच साल तक प्रभावी रहेगी&period; बिहार में 2017 में पहली बार अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी&comma; जिसकी समयसीमा 2022 में समाप्त हो गई है&period; नई नीति का उद्देश्य कई लाभ प्रदान करके अधिक निवेशकों को आकर्षित करना है&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>बिहार अभी लक्ष्य से काफी दूर<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;योजना को अंतिम रूप देने से पहले BREDA ने कई सरकारी विभागों से परामर्श किया&period; पिछली नीति का लक्ष्य पांच वर्षों में 2969 मेगावाट सौर ऊर्जा&comma; 244 मेगावाट जैव ईंधन और 220 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करना था&period; इसमें सौर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का भी प्रयास किया गया था&period; हालांकि&comma; ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया&period; सरकार मानती है कि बिहार में अभी भी गैर-परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम किया जाना बाकी है&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए&comma; कुल बिजली उत्पादन का 17&percnt; नवीकरणीय स्रोतों से आना चाहिए&period; इसका पालन न करने पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भारी जुर्माना देना होगा&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>निवेशकों को लुभाने का हर संभव प्रयास<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नयी ऊर्जा नीति के तहत निवेशकों को उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छूटें मिलेंगी&period; इसके अतिरिक्त&comma; सौर परियोजनाओं को स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति और पंजीकरण शुल्क मुआवजे का लाभ मिलेगा&period; इस नीति के तहत विदेशी निवेशकों को विशेष रियायतें दी जाती हैं&period; राज्य के अंदर की परियोजनाओं को क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा&period; 33 किलोवाट या उससे कम क्षमता वाली इकाइयों को ट्रांसमिशन वितरण हानि से छूट मिलेगी&period; सरकार सबस्टेशनों से एक निश्चित दूरी तक बिजली पहुंचाने की लागत वहन करेगी&period; इन उपायों का उद्देश्य बिहार को अक्षय ऊर्जा निवेश के लिए आकर्षक बनाना है&period;<&sol;p>&NewLine;

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