अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे। वे जिलाबदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है।
नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएगी और उसके मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई भी तय होंगे। पहले उन्हें उनके मूल पदस्थापन क्षेत्र से हटना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ की भी हरी झंडी मिल चुकी है। शिक्षा विभाग गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों के लेकर सख्त कार्रवाई के मूड में है। ऐसे शिक्षकों को विभाग किसी प्रकार की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। यदि शिक्षकों ने दी गयी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया, तो उनके ऊपर गाज गिरनी तय है।
हालांकि वे अपने ऊपर हुई कार्रवाई के खिलाफ मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें दी जाएगी। विभागीय अधिकारी के अनुसार बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाने, समय पर स्कूल नहीं आने पर शिक्षक कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करने, हेड मास्टर या विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये टास्क को समयबद्ध होकर पूरा नहीं करने, जिम्मेदारी से भागने या जानबूझकर कोई की गई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षक कार्रवाई के दायरे में आयेंगे।
नियमावली के मुताबिक दंड तो उन्हें दिया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें पदस्थापन वाले प्रखंड से हटाया जाएगा और दूसरे प्रखंड में भेजा जाएगा। यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। गड़बड़ी के मामले में जिलाबदर करने की कार्रवाई पर निर्णय मुख्यालय से निदेशक के स्तर से होगा।