बिहार में पैक्स चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने की तिथि (कट ऑफ डेट) बढ़ा दी गई है। अब तीन अक्टूबर तक सदस्य बनने वाले लोग पैक्स चुनाव में मतदान कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने आदेश जारी कर दिया है।
इसके बाद अब वैसे लोगों को सदस्य बनने का एक और मौका मिल गया है, जिनके सदस्यता आवेदन पर अभी सुनवाई चल रही है। इससे कुछ सदस्यों को मतदान का मौका मिल जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की अन्य तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतदाता बनने की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर थी। इस बीच पूरे राज्य से करीब 58 हजार लोगों के सदस्य बनने के आवेदन लंबित रह गए। इनमें से कई लोगों ने प्राधिकार से तिथि बढ़ाने की अपील की थी। इन लोगों का कहना था कि सदस्यता आवेदन के बाद भी उनकी अपील अभी तक लंबित है। इसके बाद प्राधिकार ने मतदाता सूची की कट ऑफ डेट तीन अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।
9 को होगा प्रारूप प्रकाशन मतदाता सूची तीन तक तैयार होने के बाद चार अक्टूबर को डीसीओ को भेजी देनी है। डीसीओ मतदाता सूची को आठ अक्टूबर को निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नौ अक्टूबर को होगा। प्रारूप प्रकाशन पर दावा और आपत्ति के लिए 9 से 22 अक्टूबर का समय दिया गया है। उसके बाद 25 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
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