Bihar News : बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब वंशावली बनाने में लगने वाले शपथ पत्र नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी, दोनों में से किसी एक के द्वारा सत्यापित या अभिप्रमाणित होने पर मान्य होगा। इस संबंध में विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र भेजा है।
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वंशावली प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति को शपथ पत्र पर वंशावली का विवरण और एक लिखित आवेदन पंचायत सचिव को देना होता है।
विभाग को जानकारी मिली है कि कई जगह पंचायत सचिव कार्यपालक दंडाधिकारी या अनुमंडल दंडाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र की मांग कर रहे हैं। जबकि शपथ पत्र एक व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से की गई तथ्यात्मक घोषणा होती है। यह घोषणा किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष की जाती है, जैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर।
नोटरी पब्लिक को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए किसी भी दस्तावेज को सत्यापित करने की अधिकारिकता प्राप्त है। ओथ कमिश्नर की अधिकारिकता केवल मुख्य कोर्ट से जुड़े मामलों तक सीमित है। कार्यपालक दंडाधिकारी को भी शपथ पत्र सत्यापित करने का अधिकार है।
इन सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने यह निर्णय लिया है कि वंशावली से संबंधित शपथ पत्र पर नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी की मुहर मान्य होगी।
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