बिहार में राजस्व मामलों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने ई-म्यूटेशन प्लस और परिमार्जन प्लस पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे जमीन से संबंधित दाखिल-खारिज और अन्य समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से निपटाया जा सकेगा।
ई-म्यूटेशन प्लस पोर्टल के माध्यम से अब दाखिल-खारिज के आवेदन की त्रुटियों को ऑनलाइन ही जांचा और सुधारा जा सकेगा। अगर आवेदन में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा और आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इससे आवेदक को बार-बार अपील करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी परेशानी कम होगी।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और राजस्व अधिकारियों को भी अपनी रिपोर्ट और निर्णय के समर्थन में साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा दी गई है। इससे सभी दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे और काम में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, जमाबंदी के दौरान हुई त्रुटियों और छूटी हुई प्रविष्टियों को भी परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ठीक किया जा सकेगा।
राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में भी सुधार किए गए हैं। अब समाहर्ता और आयुक्त के न्यायालय में सभी राजस्व मामलों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा। इससे मामलों की सुनवाई और फैसलों की पारदर्शिता बढ़ेगी।