बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी डीएम को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के स्कूलों में आने-जाने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जिन घाटों से शिक्षक, कर्मी और बच्चे अपने स्कूल नदी पार कर आते-जाते हैं, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय। नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाय। यह भी सुनिश्चित हो कि हर सवारी लाइफ जैकेट का उपयोग करें। गोताखोर की भी व्यवस्था रहे।
विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इसको लेकर सभी डीएम को पत्र लिखा है। दानापुर के पास शुक्रवार को गंगा में स्कूल जाने के दौरान एक शिक्षक के डूबने की घटना को देखते हुए यह निर्देश विभाग ने दिया है। लाइफ जैकेट की खरीद जिला प्रशासन करेगा। विभाग ने पत्र में लिखा है कि स्कूल जाने और लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय तय करें, ताकि समय पर सभी स्कूल पहुंच सकें और घर लौटें। इस पर होने वाला खर्च आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जाएगी।
आदेश अगस्त-सितंबर के लिए यह आदेश अगस्त और सितंबर के लिए है। किन्हीं कारण से अगर ऐसे शिक्षक-कर्मी स्कूल निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं तो विलंब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी। इसमें एक घंटे से ज्यादा विलंब नहीं हो। विभाग ने कहा है कि नाव के समय पर उपलब्ध नहीं होने से शिक्षकों-कर्मियों को कठिनाई होती है।
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