AI Atul Subhash case: इजीनियर अतुल सुभाष का बेटा व्योम अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी अतुल की मां अंजू देवी को देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा- व्योम की दादी उसके लिए अजनबी हैं। ऐसे में उसे कस्टडी नहीं दी जा सकती। व्योम अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास है। निकिता, उसकी मां और भाई को शनिवार को बेंगलुरु कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद निकिता ने अपने बेटे व्योम को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से बुला लिया।
बता दे कि अतुल की मां अंजू देवी ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बच्चे की मौजूदा हालत पर हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। अगर आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिलें। अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है।” इसने आगे कहा कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा निचली अदालत में उठाया जा सकता है।
गौरतलब है कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु इलाके में अपने घर में लटके हुए पाए गए थे। उन्होंने कथित तौर पर एक लंबा संदेश भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था।
सुनवाई के दौरान अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बच्चे का पता बताया और कहा कि बच्चा फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। वकील ने आगे कहा, “हम बच्चे को बेंगलुरु ले जाएंगे। हमने उसे स्कूल से निकाल लिया है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए (बच्चे की) मां को बेंगलुरु में रहना होगा।”